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राज्य के बाहर यात्रा करने के लिए व्यक्तियों को रहेगी पास की आवश्यकता

जिला कलेक्टर यज्ञ मित्र सिंहदेव ने किये आदेश जारी

सीकर, जिला कलेक्टर यज्ञ मित्र सिंहदेव ने आदेश जारी कर अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग के निर्देशों की अनुपालना में राज्य के बाहर यात्रा करने के लिए व्यक्तियों को पास की आवश्यकता रहेगी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयप्रकाश ने बताया कि एक जून 2020 से लॉकडाउन के चरणबद्ध खुलने के पश्चात राज्य में कोविड-19 की अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान मुक्त आवागमन व्यवस्था में कुछ व्यक्ति, जो हॉटस्पॉट, अन्य क्षेत्र से थे, वे कोविड टेस्ट के पश्चात एवं रिपोर्ट आने से पूर्व अन्य राज्यों में चले गये एवं जाने के पश्चात उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, ऎसे में जाने वाले क्षेत्र में भी वे खतरा उत्पन्न कर सकते है, जिससे संक्रमण की आशंका बहुत ज्यादा रहती है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गृह विभाग के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि राज्य में अन्य राज्यों से जो भी व्यक्ति आते है वे 24 मई 2020 की गृह विभाग की गाईड लाईन के अनुसार आते रहेंगे।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने बताया कि जो भी व्यक्ति ट्रेन, बस के माध्यम से आयेंगे वे जैसे ही रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे तो उनकी दुबारा से स्क्रीनिंग की जायेगी। इसी तरह से सड़क मार्ग से निजी बस, टैक्सी, निजी परिवहन के द्वारा आयेंगे तो बॉर्डर पर चैकपोस्ट स्थापित किया जायेगा जहां पर सभी व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की जायेगी और उनकी व्यक्तिगत आईडी चैक की जायेगी। राज्य के बाहर जो भी व्यक्ति प्रस्थान करेंगे, जिले से अन्य राज्यों में जिन व्यक्तियों को जाना है उनके लिए पास की आवश्यकता रहेगी। ऎसे व्यक्तियों को पास जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक, संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, संबंधित पुलिस उप अधीक्षक, संबंधित थाना अधिकारी जारी कर सकेंगे। जो भी पास जारी किये जायेंगे वो अतिआवश्यक परिस्थितियों में ही जारी किये जायेंगे। इनके माध्यम से जितने भी पास जारी होंगे उनकी प्रत्येक दिन की सूचना जिला कलेक्टर एवं जिला पुलिस अधीक्षक को देंगे। ऎसे व्यक्ति जो राज्य के बाहर राजस्थान रोड़वेज की बस या अधिकृत चाहे ट्रेन के माध्यम से आवागमन करेंगे या राज्य के बाहर जायेंगे उनके लिये यात्रा से पहले ऑनलाईन बुकिंग करायेंगे। रोड़वेज बस स्टेण्ड पर पहुंचते है तो वहां पर भी संबंधित एसडीएम के द्वारा ऎसी व्यवस्था की जाने का प्रयास किया जायेगा ताकि उनकों कोई समस्या नहीं हो। जिला प्रशासन ने सीएमएचओ को निर्देश दिये है कि जिले के समस्त रेलवे स्टेशन, रोड़वेज बस स्टैण्ड पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जावें जो कि रेल, बस से आने व जाने वाले व्यक्तियों की शत-प्रतिशत स्कीनिंग करना सुनिश्चित करेंगे। स्क्रीनिंग करने के उपरान्त यदि कोई संक्रमित व्यक्ति पाया जायेगा तो क्वारेंटाईन की कार्यवाही की जायेगी अथवा आवश्यकतानुसार सैम्पलींग की कार्यवाही की जायेगी।

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