जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम झुंझुनू ने सुनाया फैसला
झुंझुनू, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम झुंझुनू ने बिमला देवी बनाम अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका चिड़ावा के प्रकरण में चिडावा नगर पालिका को बिमला देवी पत्नी तारासिंह जाति जाट निवासी चौधरी कॉलोनी वार्ड न. 16 चिड़ावा को 400 वर्गगज के प्लॉट का पट्टा जारी करने एवं 40 हजार मानसिक संताप व 3300 रूपये परिवाद व्यय के रूप में देने के आदेश दिए है। फोरम के अध्यक्ष महेन्द्र शर्मा, सदस्य मनोज कुमार मील एवं नीतू सैनी ने फैसला सुनाया कि 22 जुलाई 2019 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम में बिमला देवी ने एक परिवाद पेश किया जिसमें उसने बताया कि उसके द्वारा एक इकरारनामा के माध्यम से 60 बाई 60 वर्गफीट का 400 वर्गगज भूखण्ड खरीदा गया था। प्रार्थी ने अपने प्लॉट न. 22 का पट्टा प्राप्त करने के लिए कार्यालय अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका चिड़ावा में 74 हजार रूपये जमा करवाएं, परन्तु बिमला देवी को नगर पालिका द्वारा पट्टा जारी नहीं किया गया। जिसके चलते वह ना तो इस भू भाग का उपयोग कर सकी और ना ही उसे किसी बैंक द्वारा कोई ऋण दिया गया। बिमला देवी के प्रकरण का नोटिस नगर पालिका को भेजा गया जो 26 अगस्त को पालिका कार्यालय में प्राप्त हो गया। तत्पश्चात 13 दिसम्बर 2019 को पेशी के लिए भी रजिस्टर्ड डाक से और नोटिस भेजा गया। नगर पालिका के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।