निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षकों ने विधान सभा चुनाव 2018 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्देशित किया है कि वे अपना निर्वाचन व्यय विवरण 10 जनवरी 2019 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिए है कि निर्धारित तिथि तक यदि निर्वाचन व्यय विवरण प्रस्तुत नहीं किए जाने पर अभ्यर्थी अगले 5 वर्ष के लिए निर्वाचन लड़ने से अयोग्य घोषित किए जाएंगे। विधानसभा आम चुनाव 2018 के केन्द्रीय व्यय पर्यवेक्षक रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित व्यय समाधान बैठक में बोल रहे थे। निर्वाचन व्यय पर्यवेक्षक विधानसभा क्षेत्रों में जाकर व्यय लेखों का मौके पर पर्यवेक्षण करेंगे। बैठक में विधानसभा क्षेत्रों में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के व्यय लेखों की विधानसभावार समीक्षा की गई।