राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत
चूरू, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संदश नायक ने एक आदेश जारी कर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत चूरू शहर के तीन भवनों का परिसर सहित निर्धारित शर्तों के अधीन आगामी आदेश तक अधिग्रहित कर समस्त संसाधन/ सुविधाओं सहित सीएमएचओ चूरू को सुपुर्द किया है। आदेशानुसार राजकीय लोहिया महाविद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय एवं श्रीमती केशर देवी सोती आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय, रतनगढ रोड़ चूरू को अधिग्रहित किया गया है। आदेशों की अवहेलना करने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।