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लोक अदालत की भावना से 95 लाख रूपये के क्लेम प्रकरण का किया निस्तारण

सीकर, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 22 दिसम्बर 2024 को आयोजित होने वाली वर्ष 2024 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए न्यायालयों द्वारा की जा रही प्रकरणों की प्री-काउंसलिंग के दौरान शुक्रवार को न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सीकर में रूपये 95 लाख राशी के क्लेम प्रकरण में पक्षकारों द्वारा समझाईश से राजीनामा किया गया।
न्यायाधीश मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सीकर रेखा राठौड ने बताया कि प्रकरण रीना कँवर बनाम शुभम आदि वर्ष 2022 से न्यायालय में विचाराधीन था जिसमें दोनों पक्षकारों की प्री-काउंसलिंग करवायी गयी एवं उनके द्वारा लोक अदालत की भावना से राजीनामें की सहमति बनी।
पीडित पक्ष के अधिवक्ता प्रकाश बरवड व प्रदीप कुमार ने बताया कि दुर्घटना 19 फरवरी 2022 को हुई। ग्राम जसरासर थाना रतननगर जिला चुरू निवासी नवीन सिंह (सिपाही दिल्ली पुलिस) गाड़ी द्वारा फतेहपुर से चुरू जा रहा था जिस दौरान गंगापुरा बस स्टैण्ड के पास पशु चारे से भरी ट्रेक्टर ट्रॉली के चालक ने लापरवाही और तेज गती से सिपाही की गाड़ी को टक्कर मार दी। दुर्घटना में सिपाही नवीन सिंह की मृत्यु हो गयी। इस दुर्घटना को लेकर मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण सीकर के समक्ष मुआवजे के लिए प्रस्तुत किया गया जिसमें मृतक की पत्नी रीना कँवर, उसके बच्चों व माता-पिता को विधिक पक्षकार बनाया गया। इंश्योरेंस कंपनी चोला मण्डलम की पैरवी अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह राठौड़ द्वारा की गई।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शालिनी गोयल राजीनामें के दौरान न्यायालय में उपस्थित रही। सचिव द्वारा बताया गया कि लोक अदालत के दौरान निस्तारित प्रकरणों में पक्षकारान् के धन एवं समय की बचत होती है। 22 दिसम्बर 2024 रविवार को वर्ष 2024 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सम्पूर्ण सीकर न्यायक्षेत्र में किया जायेगा।

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