प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय की
सीकर, नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा ने आमजन से कहा कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेशानुसार नगर परिषद सीकर द्वारा शहर में प्लास्टिक की डंडियां, झंडे, कैंडी स्टिक, आइस्क्रीम की डंडियां, पॉलिस्टायरीन, थर्माकॉल के सजावटी सामान, प्लेट,कप, गिलास, चम्मच, चाकू, स्ट्रो ट्रे जैसे कटलरी आइटम्स मिठाई के डिब्बों व इनविटेशन कार्ड को पैक करने वाली फिल्म, 100 माइक्रॉन से कम मोटाई की प्लास्टिक पीवीसी बैनर को प्रतिबंधित किया गया है, साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा प्लास्टिक केरी बैग के निर्माण, भण्डारण, विक्रय, परिवहन इत्यादि पर प्रतिबन्ध लगाया गया है।
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के भण्डारण परिवहन एवं विक्रय की गुप्त सूचना देने वाले को वित्तिय पारितोषिक दिये जाने की योजना प्रारम्भ की है। जिसके तहत प्रतिबंधित वस्तुओं कि सूचना देने वाले व्यक्ति को 10 हजार रूपये तक वित्तिय पारितोषिक राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा दिया जायेगा। सिंगल युज प्लास्टिक के निर्माण भण्डारण, विक्रय, परिवहन इत्यादि के सम्बन्ध में सूचना नगर परिषद सीकर में दी जा सकती है। सूचना देने वाले नागरिकों का नाम गुप्त रखा जायेगा।