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डकैती डालने की योजना बनाने के मामले में पांच जनो को दस-दस वर्ष का कठोर कारावास

झुंझुनूं शहर में


झुंझुनूं, अपर सेंशन न्यायाधीश संख्या दो झुंझुनूं प्रमोद बंसल द्वारा दिये एक निर्णय में झुंझुनूं शहर में डकैती डालने की योजना बनाने के मामले में पांच जनो क्रमश: विकास उर्फ विक्की पुत्र महावीर सिंह जाट निवासी घरड़ाना कलां, आकाश उर्फ मोटिया पुत्र धर्मेन्द्र यादव निवासी रोहतक हरियाणा, कुन्दन सिंह पुत्र रामस्वरूप मेघवाल निवासी बेसरड़ा जिला झुंझुनूं, सूरज उर्फ भुण्डी पुत्र रमेश उर्फ महेश नायक निवासी पिलानी व सतीश उर्फ खुण्डा पुत्र दिवान सिंह जाट निवासी नौगावा हरियाणा प्रत्येक को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी है। मामले के अनुसार 17 मई 2018 की सायं थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं को मुखबीर से सूचना मिली की संदीप उर्फ खुण्डा जो हरियाणा का हार्डकोर मुल्जिम है, अपने अन्य साथियों के साथ ग्राम सीतसर में हवाई पट्टी के पास एक मकान में मौजूद है जिनके पास घातक हथियार है और झुंझुनूं शहर में डकैती डालने की योजना बना रहे है। उनका एक साथी विकास उर्फ विक्की बाकरा मोड़ पर स्थित एक वर्कशॉप से अपनी गाड़ी लेने कुछ ही देर में आ रहा है। इस सूचना पर पुलिस का जाप्ता बाकरा मोड़ पहुँचा और विकास का इंतजार करने लगे, तो विकास उर्फ विक्की एक सफेद रंग की स्कूटी पर पीरूसिंह सर्किल की और से आया जिसे रूकने का ईशारा किया किन्तु वह स्कूटी घुमाकर भागने लगा तो मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे दबोच लिया। उसकी तलाशी ली तो उसके पास से एक देशी कट्टा 315 बोर व चार कारतुस मिले। पुछताछ करने पर उसने बताया कि शहर के निकट ग्राम सीतसर में हवाई पट्टी के निकट एक मकान में उसके साथी सतीश उर्फ खुण्डा, कुन्दन, आकाश उर्फ मोटिया, सूरज उर्फ भुण्डी मौजूद है व जिनके पास हथियार है और रात को झुंझुनूं शहर में डकैती करने की योजना है। इस सूचना पर पुलिस तुरंत सीतसर स्थित मकान पर पहुँची वहां कमरे के अंदर से डकैती की योजना के बारे में बातचीत की आवाजे आ रही थी तभी एक व्यक्ति कमरे में से बाहर आया और पुलिस को देखकर भागा तथा मकान की दिवार फांदकर भाग गया। विकास उर्फ विक्की ने भागने वाले लडक़े का नाम सूरज उर्फ भुण्डीहोना बताया। कमरे में प्रवेश किया तो तीन जने कमरे में और मिले जिनकी तलाशी ली गयी तो सतीश के पास एक लोडेड देशी पिस्टल 32 बोर व पांच कारतुस तथा आकाश उर्फ मोटिया के पास एक देशी कट्टा लोडेड व तीन कारतुस, कुन्दन के पास तीन कारतुस बड़े व एक कारतुस छोटा मिला जिनके पास हथियार रखने का लाईसेंस नही था। पुलिस ने मामला दर्ज कर बाद जांच उक्त पांचो जनो के विरूद्ध सम्बन्धित न्यायालय में डकैती डालने की योजना सहित अन्य धाराओं में सम्बन्धित न्यायालय में चालान पेश कर दिया। इस्तगासा पक्ष द्वारा कुल 28 गवाहान के बयान करवाये गये। न्यायाधीश ने पत्रावली पर आयी साक्ष्य का बारिकी से विश£ेषण करते हुये उक्त पांचो आरोपियों को उक्त अनुसार सजा देते हुये सभी पर 10-10 हजार रूपये का जुर्माना व जुर्माना अदा नही करने पर 3-3 माह का कठोर कारावास और भुगतने सहित विभिन्न धाराओं में भी न्यायालय द्वारा और सजा देते हुये सभी सजाएं साथ-साथ भुगतने का आदेश दिया। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी लिखा कि आरोपी सतीश उर्फ खुण्डा के विरूद्ध 29 मामले, विकास के विरूद्ध 21 मामले, कुन्दन के विरूद्ध 27 मामले तथा सूरज के विरूद्ध 5 मामले विचाराधीन रहे है।

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