50,000 का जुर्माना व 30 दिवस के लिए बंद
झुंझुनूं, झुंझुनू शहर के देरवाला ग्राम पंचायत में ई-मित्र कियोस्क द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे आशार्थी की उपस्थिति पत्र पर फर्जी तरीके से अधिकारी के हस्ताक्षर कर बेरोजगारी भत्ता दिलाने का मामला सामने आया है। सूचना प्रोद्योगिकी एंव संचार विभाग के प्रोग्रामर, रघुवीर सिंह झाझडिया ने बताया कि झुंझुनू जिले के उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय के रोजगार अधिकारी, दयानन्द यादव ने फर्जी तरीेके से अधिकारी के हस्ताक्षर कर बेरोजगारी भत्ता दिलाने वाले कियोस्क के बारे मेंं अवगत कराया। ई-मित्र कियोस्क झुंझुनू ब्लॉक के देरवाला ग्राम पंचायत में मेन बस स्टेण्ड पर जोयाई-मित्र सेन्टर नाम से तालीम हुसैन द्वारा संचालित है। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री युवा संबल योजनान्तर्गत आशार्थी अजय कुमार पुत्र अम्मीलाल निवासी हनुमानपुरा को भी राजस्व विभाग में देरवाला पंचायत इन्टर्नशिप हेतु आवंटित हुई थी। आशार्थी इन्टर्नशिप हेतु कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ। इस पर कियोस्क धारक द्वारा किसी अन्य आशार्थी की उपस्थिति पत्र को गलत तरीके से एडिट कर माह मार्च, अप्रैल एवं मई 2022 हेतु अजय कुमार के उपस्थिति पत्र पर अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर पेस्ट कर आशार्थी की अपलोड कर दी गई। उक्त कियोस्क पर पूर्व में भी अनियमितता पाये जाने पर 1000 रुपये की शास्ति आरोपित की जा चुकी है। अतः कियोस्क धारक द्वारा दस्तावेजों के साथ छेडछाड कर सेवा शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर उक्त कियोस्क पर 50,000 रुपये की शास्ति व 30 दिवस के लिए अस्थाई रुप से बंद किया गया है। तथा आशार्थी का बेरोजगारी भत्ता आवेदन बंद कर गलत तरीके से प्राप्त की गई बेरोजगारी भत्ता राशिमय ब्याज वसूल की गई।