चूरू, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु ई-श्रम कार्ड अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रम आयुक्त एवं सचिव डॉ घनश्याम ने बताया कि राजस्थान संकल्प पत्र 2023 में समस्त असंगठित श्रमिकों के ई-श्रम पोर्टल पर सौ प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने का संकल्प लिया गया है। राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक में भी भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों को अधिक से अधिक संख्या में ई-श्रम पंजीयन योजना से जोड़ कर उन्हें लाभान्वित करने का दायित्व श्रम विभाग को दिया गया है।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा आयोजित बैठक में पंजीकृत हिताधिकारियों के लिये ई-श्रम कार्ड अनिवार्य करने तथा सभी राज्यों के कल्याण मंडलों को ई-श्रम पोर्टल के साथ इंटिग्रेशन करने हेतु निर्देशित किया गया है, ताकि पंजीकृत श्रमिक के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर दिये गये हितलाभों की पोर्टिबिलिटी को सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने बताया कि निर्देशानुसार निर्माण श्रमिकों के पंजीयन तथा मण्डल द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिये जाने वाले हितलाभों के लिए ई- श्रम कार्ड को अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। मंडल के ऑनलाइन पोर्टल पर भी ई-श्रम कार्ड संख्या का इन्द्राज अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है। योजनाओं के लंबित आवेदनों में ई-श्रम कार्ड नम्बर के अंकन के संबंध में अलग से दिशा- निर्देश जारी किए जाएंगे।