सीकर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ निर्मल सिंह के निर्देशानुसार 24 जुलाई को खंडेला के अग्रवाल धर्मशाला में सुबह 10 बजे से खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्टेªशन शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में खाद्य वस्तुओं को व्यापार करने वाले व्यापारियों दुकानदार खाद्य लाइसेंस व रजिस्टेªशन करवा सकते है।
सीएमएचओ डॉ निर्मल सिंह ने बताया कि शिविर में निर्माण इकाई, लोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, होटल एण्ड रेस्टोरंेट, मिष्ठान भंडार, किराणा एण्ड जनरल स्टोर, अनाज विक्रेता, फास्ट फूड, कचोरी, समोसा, चाट, पानीपुरी, फल सब्जी विक्रेता सभी खाद्य लाइसेंस व खाद्य रजिस्टेªशन करवा सकते है। वहीं एफएसएस अधिनियम 2006 के अनुसार सभी कारोबार कर्ताओं को लाइसेंस व रजिस्टेªशन आवश्यक है।
शिविर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी मदनलाल बाजिया, महमूद अली, नंदराम मीणा द्वारा खाद्य लाइसेंस व रजिस्टेªशन का कार्य किया जाएगा। आमजन को राज्य सरकार की फूड सेफटी से संबंधित विभागीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।