सीकर, कोषाधिकारी सीकर विक्रम सिंह ने समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों से कहा है कि भुगतान बिलों में से आप द्वारा जीएसटी—टीडीएस मुख्य शीर्ष 8658-139 में की गई कटौति राशि का समायोजन आपके कार्यालय द्वारा बिल बनाकर अगले माह की 10 तारीख तक करवाना होता है, परन्तु आपके कार्यालय द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है एवं पूर्व वित्तीय वर्षों के समायोजन भी आज तक शेष है। उन्होंने समस्त डी.डी.ओ को निर्देशित किया है कि इस मद 8658-139 में बकायां पार्किंग की गई राशि का समायोजन आगामी माह की 10 जून 2024 तक पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करावें। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के प्रकरण में अतिशीघ्र कोषालय को सूचित करावें। ऐसा नहीं होने की स्थिति में वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा सम्बन्धित आहरण-वितरण अधिकारी के खिलाफ नोटिस जारी कार्यवाही की जायेगी। इसके अभाव में नियमानुसार इस बकाया राशि पर ब्याज,पेनल्टी की देयता की व्यक्तिगत रूप से आपकी जिम्मेदारी होगी।