चूरू, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) योजना में ऋण लेने वाले व्यक्तियों से अनुदान प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही के लिए कहा गया है। अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक अरविंद ओला ने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु समूह ( 2 से 5 सदस्य) को बैंकों द्वारा ऋण देने के उपरान्त कार्यालय द्वारा अधिकतम 50000 रुपए प्रति व्यक्ति या कुल परियोजना लागत का 50 प्रतिशत, जो भी कम हो राशि अनुदान के रूप में इस योजना में दी जाती है। साथ ही अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है जो कि निगम मुख्यालय,जयपुर द्वारा प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 मे अनु. जाति वर्ग के जिस भी व्यक्ति ने बैंक के माध्यम से ऋण प्राप्त किया है वो अपना बैंक से प्राप्त ऋण वितरण पत्र व आवेदन अनुजा निगम चूरू कार्यालय कमरा नं. 49 कलेक्ट्रेट परिसर में जमा कराए ताकि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना केे अन्तर्गत अनुदान से लाभान्वित किया जा सके। अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालय समय में परियोजना प्रबन्धक, अनुजा निगम, कमरा नम्बर 49, कलेक्ट्रेट, चूरू में व्यक्तिशः उपस्थित होकर अथवा कार्यालय के दूरभाष संख्या 01562-250976 से संपर्क किया जा सकता है।