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किसानो को लेकर मिल रही जरुरी खबर

प्रस्तावित क्षेत्रफल में बोई गई, बोई जाने वाली फसल के खसरा नम्बरों की नवीनतम जमाबन्दी की नकल स्वयं प्रमाणित कर दिये जाने के बाद ही बीमा किया जा सकेगा

सीकर, संयुक्त निदेशक कृषि राम निवास पालीवाल ने किसान भाईयों से कहा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2023 की अधिसूचना 21 जुलाई 2023 के द्वारा सीकर जिले के लिए एग्रीकल्चर ईन्श्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चयनित किया गया है। इस योजना के तहत फसली ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषकों एवं बटाईदार द्वारा स्वेच्छिक आधार पर फसलों का बीमा करवाया जा सकता है। ऋणी कृषकों द्वारा अधिसूचित इकाई क्षेत्र एवं अधिसूचित फसल के लिए किसी वित्तिय संस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यवसायिक बैंक एवं भूमि विकास बैंक आदि द्वारा 10 अगस्त 2023 तक बीमा करवाया जा सकता है। परन्तु गैर ऋणी एवं बंटाईदार कृषकों द्वारा 5 अगस्त 2023 तक बीमा करवाया जा सकेगा। जिस के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफल में बोई गई, बोई जाने वाली फसल के खसरा नम्बरों की नवीनतम जमाबन्दी की नकल स्वयं प्रमाणित कर दिये जाने के बाद ही बीमा

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