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लैब टेक्नीशियन परीक्षा मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

लैब टेक्नीशियन भारती 2023 का है मामला

उदयपुरवाटी, राजस्थान उच्च न्यायालय ने लैब टेक्नीशियन परीक्षा मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से 22 जुलाई 2024 तक जवाब मांगा है। जिसमें लैब टेक्नीशियन भर्ती 2023 परीक्षा में कट ऑफ़ से अधिक अंक हासिल करने के बावजूद भी उम्मीदवार को स्वास्थ्य विभाग में नियुक्ति नहीं दी गई। यह आदेश जस्टिस महेंद्र कुमार ने जारी किया है। इस मामले में प्रारंभिक सुनवाई के दौरान कुमार गोयल याचिकाकर्ता सुभाष चंद्र सैनी निवासी जिला झुंझुनू के माध्यम से एडवोकेट प्रमोद सैनी पौंख याचिका के अनुसार सरकार ने 31 मई 2023 को लैब टेक्नीशियन पद के लिए सरकार द्वारा विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) वर्ग के तहत लैब टेक्नीशियन पद के लिए आवेदन किया था। जिसमें याचिकाकर्ता का स्कोर 62.14 अंक था। जो अंतिम कट ऑफ में 52.52 से अधिक था। लेकिन विभाग द्वारा घोषित अंक याचिकाकर्ता के वकील ने कहा की 52.52 से अधिक कट ऑफ होने के बावजूद भी याचिकाकर्ता सुभाष सैनी को दस्तावेज सत्यापन के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। साथ ही अंतिम सूची में भी उसका चयन नहीं किया गया। जिसको लेकर याचिकाकर्ता ने सरकार के इस फैसले को चुनौती दी है।

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