लापरवाही बरती तो होगी कार्रवाई, लगेगा 5 हजार रूपये का जुर्माना
सीकर, आयुक्त, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार एक अप्रेल 2019 से पूर्व पंजीकृत बगैर एचएसआरपी (नम्बर प्लेट) लगाये वाहनो पर एचएसआरपी (नम्बर प्लेट) लगवाने के लिए निर्देशित किया गया है। पी.एल. बामनिया, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सीकर ने बताया कि एक अप्रेल 2019 से पूर्व पंजीकृत हुये जिन वाहनों पर एचएसआरपी नम्बर प्लेट नहीं लगी है, उनकों 30 जून 2024 तक अनिवार्य रूप से एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगवानी होगी। बिना एचएसआरपी नम्बर प्लेट के ऐसे वाहनों के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 के तहत कड़ी कार्यवाही की जायेगी, जिसके तहत प्रथम अपराध पर 5 हजार रूपये एवं पुनरावर्ती अपराध पर 10 हजार रूपये दंड से दंडित किया जा सकेगा।
एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगायी जाने की समय सीमा :—
ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 1 अथवा 2 है एचएसआरपी लगाये जाने की समय सीमा 29 फरवरी 2024, ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 3 अथवा 4 है 31 मार्च 2024 तक ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 5 अथवा 6 है 30 अप्रेल 2024, ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 7 अथवा 8 है 31 मई 2024, ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 9 अथवा 0 है 30 जून 2024 तक लगवाना अनिवार्य है।
एचएसआरपी नम्बर प्लेट शुल्क वाहन की श्रेणी :— दुपहिया वाहन 425, तिपहिया वाहन 470,
चौपहिया वाहन 695, मध्यम एवं भारी मोटर यान 730, ट्रेक्टर एवं कृषि कार्य संबंधी संयोजन
495 रूपये निर्धारित किया गया है।
बिना अति सुरक्षा रजिस्ट्रकरण प्लेट एचएसआरपी लगे पुराने वाहनों के पंजीयन, नवीनीकरण, हस्तान्तरण, HPN, Assignment, NOC, Change Address, Fitness Renewal इत्यादि वाहन पोर्टल पर किसी प्रकार की सेवायें प्रदान नहीं की जायेंगी। तय समय सीमा के पश्चात बिना एचएसआरपी नम्बर प्लेट लगाये संचालित किये जाने वाले वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम एवं तत्सम्मत नियमों के अन्तर्गत प्रर्वतन कार्यवाही की जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी।