अन्यथा 20 प्रतिशत की दर से कटेगा टीडीएस
झुंझुनूं, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 192 के तहत, यदि किसी पेंशनभोगी की वार्षिक पेंशन आय बेसिक छूट सीमा 3 लाख से अधिक है, तो उनकी पेंशन पर स्रोत पर आयकर कटौती (टीडीएस) अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सभी पेंशनभोगियों पर नई कर व्यवस्था लागू की गई है। यदि कोई पेंशनभोगी पुरानी कर व्यवस्था चुनना चाहता है, तो उसे स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत करना होगा।
20 प्रतिशत की दर से कटेगा टीडीएस यदि पैन सक्रिय या आधार से लिंक नहीं
धारा 206(ंएए) के प्रावधानों के अनुसार, यदि पेंशनभोगी का आयकर पैन सक्रिय नहीं है या आधार से लिंक नहीं है, तो उनकी पेंशन पर टीडीएस 20 प्रतिशत की दर से काटा जाएगा। वर्तमान में, पेंशन निदेशालय के स्तर से पेंशन का भुगतान केंद्रीयकृत प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। ऎसे में जिन पेंशनभोगियों की वार्षिक पेंशन बेसिक छूट सीमा से अधिक है और उनका पैन सक्रिय या आधार से लिंक नहीं है, उन पर टीडीएस की कटौती 20ः की दर से होगी।
पेंशनभोगियों से अपील
कोष कार्यालय झुंझुनू ने पेंशनभोगियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने पैन को सक्रिय कराएं और आधार से लिंक करवाएं। इससे उनकी आयकर कटौती 20 प्रतिशत की दर के बजाय निर्धारित स्लैब के आधार पर होगी, जो उनके लिए अधिक लाभदायक होगी।