दर्ज प्रकरणों के निस्तारण के लिए सभी अधिकारी प्रतिदिन कम से कम एक घण्टे का समय देवें
सीकर, जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मुख्यमंत्राी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रदत्त निर्देशों की पालना में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर प्राप्त परिवेदनाओं के निस्तारण की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें। जिला कलेक्टर चतुर्वेदी ने निर्देश दिए है कि राजस्थान जनसुनवाई का अधिकार अधिनियम तथा राजस्थान लोक सेवाओं के गारण्टी अधिनियम ऑफलाईन दर्ज होने वाले प्रकरणों को 181, राजस्थान सम्पर्क से भी जोड़ा जाव तथा राजस्थान सम्पर्क पर दर्ज प्रकरणों के निस्तारण के लिए सभी अधिकारी प्रतिदिन कम से कम एक घण्टे का समय देवें। प्रकरण का निस्तारण होने के बाद सम्बन्धित परिवादी को भी सूचित किया जाव। प्रत्येक विभाग म जन अभियोग निराकरण की प्रगति की समीक्षा के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाव। सम्बन्धित अधिकारी का नाम, पदनाम मोबाईल नम्बर की सूचना जिला कलेक्टर कार्यालय को प्रेषित कराव। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए है कि राजस्थान सर्म्पक पोर्टल पर की गई अधिकारियों तथा उनके लेवल की म®पिंग लगभग सात वर्ष पुरानी है। इस दौरान कई नये विषय भी जुड़े है, इसलिए मैपिंग की समीक्षा की जाकर नये पद-सोपान तथा नये विषय जोडे जाये। श्रम न्यायालय सहित किसी भी न्यायालय म लम्बित प्रकरण, राजस्थान सर्म्पक की परिधि से बाहर रखते हुए, 181, राज.सम्पर्क पर दर्ज नह° किया जाये। उन्होंने समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रकरण के निस्तारण के दौरान अपनी स्पष्ट टिप्पणी मय तथ्यात्मक रिपोर्ट व निस्तारण के साक्ष्यों को संलग्न कर प्रकरण का निस्तारण सुनिश्चित कराव। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता म प्रतिमाह प्रथम गुरूवार को ग्राम पंचायत स्तर पर दूसरे गुरूवार को ब्लॉक स्तर पर तथा तीसरे गुरूवार को जिला कलक्टर के स्तर पर समस्या समाधान शिविरों का आयोजन करवाना सुनिश्चित किया जाव।