सीकर, सहायक श्रम आयुक्त सीकर संदीप कुमार ने बताया कि बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक संस्थानों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 8 माह के भीतर देय बोनस का भुगतान किया जाना अनिवार्य हैं। जिले मे संचालित समस्त संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों को नियमानुसार बोनस का भुगतान दीपावली से पूर्व सुनिश्चित किया जाए। अगर निरीक्षण के दौरान किसी भी संस्थान द्वारा बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के प्रावधानों की किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई तो संबंधित संस्थान के खिलाफ अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगीं।