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महंगाई राहत शिविर में पंजीयन कराने पर बढ़ेगी कैशलेस उपचार की बीमा राशि

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रूपए की जाएगी कैशलैस उपचार की राशि

जनाधार कार्ड या फोटो प्रति देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा

कोई भी लाभार्थी कहीं पर भी शिविर में करवा सकेगा पंजीयन

सीकर, राज्य सरकार की ओर से 24 अप्रैल से 30 जून तक आयोजित किए जाने वाले महंगाई राहत शिविर, प्रशासन गांवों के संग अभियान और प्रशासन शहरों के संग अभियान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कवरेज राशि भी बढ़वाई जा सकेगी। इस संबंध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के शासन सचिव डॉ पृथ्वी सिंह ने आदेश जारी किए है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ निर्मल सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने बजट घोषणा वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत कवरेज राशि 10 लाख से बढाकर 25 लाख रूपए प्रति परिवार प्रति वर्ष कर दी है। उक्त प्रावधान का लाभ योजना में वर्तमान में पंजीकृत परिवारों को महंगाई राहत शिविरों के माध्यम से दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना में पूर्व में पंजीकृत परिवार, जिनकी बीमा कवरेज राशि अभी दस लाख रूपए है उन्हें बीमा कवरेज राशि दस लाख से बढाकर 25 लाख करवाने के लिए महंगाई राहत शिविरों में जाकर पंजीकरण करवाना होगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ निर्मल सिंह ने बताया कि इसके लिए लाभार्थियों को शिविरों में जनाधार कार्ड का नंबर बताना आवश्यक होगा। शिविर में किसी भी जिले का कोई भी व्यक्ति राज्य में कहीं भी अपना पंजीयन करवा सकता है। उन्होंने बताया कि पंजीयन के लिए परिवार के मुखिया का स्वयं का आना अनिवार्य नहीं है। परिवार को कोई भी सदस्य शिविर में आकर परिवार का रजिस्ट्रेशन करवा सकेगा। उन्हें जनाधार की मूल प्रति या छाया प्रति प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। लाभार्थी को जनाधार कार्ड की संख्या बतानी होगी। जनाधार कार्ड या जनाधार पंजीयन रसीद संख्या के अनुसार रजिस्ट्रेशन एवं आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा 850 रूपए का प्रीमियम देकर योजना में पंजीकृत हुए जिन परिवारों की पॉलिसी की वैधता समाप्त हो चुक है, वे परिवार भी इन शिविरों में पॉलिसी रिन्यू करवा सकेंगे।

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