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कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने पर 11 दुकानदारों के काटे चालान

शुद्व के लिए युद्व अभियान के तहत खाद्य वस्तुओं के 3 सैम्पल लिए

सीकर, राज्य सरकार की जन घोषणा एवं निरोगी राजस्थान अभियान के अंतर्गत तम्बाकू मुक्त राजस्थान के लिए बनाई गई 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत चिकित्सा विभाग की ओर से आमजन को तम्बाकू सेवन से शारीरिक व मानसिक दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। वहीं कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने चालान काटने की कार्रवाई भी की जा रही है।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अजय चौधरी ने बताया कि जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी के निर्देशन में जिलेभर में अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही हैं। तम्बाकू मुक्त राजस्थान अभियान के तहत शिक्षण संस्थाओं में युवाओं का नशा मुक्त जीवन जीने की शपथ दिलाई जा रही है। वहीं शिक्षण संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तम्बाकू, बीडी, सिगरेट आदि तम्बाकू उत्पाद बेचने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। चिकित्सा विभाग की टीम ने बुधवार को श्रीमाधोपुर शहर में दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने पर 11 दुकानदारों के चालान काटे गए। एफएसओ रतन गोदारा व मदन बाजिया ने व्यापारियों को तम्बाकू उत्पाद प्रदर्शित नहीं करने और 18 साल से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचने के लिए समझाईश की।

खाद्य वस्तुओं के लिए सैम्पल
जिले में शुद्व के लिए युद्व अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। चिकित्सा विभाग की टीम ने श्रीमाधोपुर शहर में बुधवार को एक दर्जन से अधिक खाद्य वस्तुओं के प्रतिष्ठानों पर जाकर निरीक्षण किया। वहीं जांच के लिए खाद्य तेल, मावा बर्फी व पनीर का सैम्पल लिया। सैम्पलों को जांच के लिए जयपुर स्थित खाद्य प्रयोगशाल में भेजा गया है। रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं एफएसओ रतन गोदारा व मदन बाजिया ने दुकानदारों को साफ सफाई रखने तथा शुद्व सामग्री आमजन को बेचने की हिदायत दी।

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