झुंझुनूं, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जिले में सभी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, पॉलिक्लिनिक आदि को अस्थाई रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो गया है साथ ही सभी लेब संचालको को लेब का स्थायी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य हो गया है सीएमएचओ डॉ राजकुमार डांगी ने बताया कि इस सम्बंध में सीएमएचओ ऑफिस की क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट शाखा में आवेदन इस सूचना के 7 दिवस तक जमा करवाये जा सकेंगे। देरी के लिए लेब या अस्पताल के मालिक या संचालक स्वयं जिम्मेदार होंगे।