गौशालाओं के लिए 5 करोड़ 68 लाख स्वीकृत
चूरू, लॉक डाऊन के दौरान गौशालाओं में चारे एवं आम पशुपालक के पशुओं के लिए पशु आहार की उपलब्धता में दिक्कत नहीं हो, इसके लिए जिला कलक्टर संदेश नायक की पहल पर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। पशुपालकों की सुविधा के लिए पशुपालन विभाग की ओर से पशु आहार की होम डिलीवरी की जाएगी। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ जगदीश बरवड़ ने बताया कि जिन पशुपालकों को पशुआहार खरीदना है वो जिला कन्ट्रोल रूम में दूरभाष नम्बर 01562-251322 पर अपना नाम, फोन नम्बर व पूरा पता लिखवा दें। पशु आहार विक्रेताओं के सहयोग से उनके घर पर पशुआहार क्रय करने की सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पशु आहार विक्रेताओं से बातचीत की जा रही है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ बरवड़ ने बताया कि जिले में संचालित गौशालाओं की सुविधा के लिए जिला कलक्टर संदेश नायक द्वारा 5 करोड़ 68 लाख 93 हजार 200 रुपए सहायता राशि स्वीकृत की गई है। लॉकडाउन के कारण आ रही चारे की समस्या को ध्यान में रखते हुए जिला गोपालन समिति की आज सोमवार को हुई बैठक में गौशालाओं के कुल 53 हजार 23 पशुओं के लिए एक माह के चारे के लिये 5,68,93,200 राशि का अनुमोदन किया गया। यह राशि गौशालाओं के खातों में तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर कर दी जायेगी तथा इसके लिए गौशालाओं को किसी प्रकार के बिल वाउचर पशुपालन विभाग में जमा नही कराने होंगे। लॉकडाउन खुलने के बाद गौशालाओ को 03 माह की सहायता आकस्मिक निरीक्षण के पश्चात दी जाएगी, जिसमें इस राशि का समायोजन किया जाएगा। जिला कलक्टर संदेश नायक ने बताया कि गौशालाओ द्वारा पूर्व में आरसीडीएफ/ राजफैड से पशु आहार खरीदने की शर्त में भी शिथिलता प्रदान की गई है। अब गौशालाओं द्वारा आरसीडीएफ/ राजफैड डिपो से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र (एनओसी) मिलने के बाद या राजफैड के पशु आहार के समकक्ष मानकों तथा दर का पशु आहार क्रय किया जा सकेगा, किन्तु यह शिथिलन केवल लॉकडाउन अवधि के लिए ही मान्य होगा। अन्य शर्ते गौसंरक्षण व संवर्धन निधि नियम 2016 के अध्यधीन रहेगी।