सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की पालना के लिए
सीकर, एसआरकेपीएस व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा) की पालना के लिए आज मंगलवार को तम्बाकू निषेध सप्ताह के अन्तर्गत आमजन की जागरूकता एवं अधिनियम की पालना के लिए सन बोर्ड का विमोचन जिला कलेक्टर यज्ञ मित्र सिंहदेव ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिले को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए कोटपा की पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि समस्त सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों को तम्बाकू मुक्त किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अजय चौधरी ने कहा कि तम्बाकू का उपयोग करने से कोविड-19 का संक्रमण बढ़ जाता है। उन्होंने आमजन से अपील की तम्बाकू का सेवन नहीं करें। अतिरिक्त सीएमएचओ एवं तम्बाकू नोडल अधिकारी डॉ. सी.पी ओला ने कहा कि जिले में कोटपा की पालना शत-प्रतिशत सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान एसआर के.पी.एस के प्रतिनिधि राजन चौधरी ने कहा कि युवा पीढी को तम्बाकू मुक्त रखने के लिए जिला प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर जन जागरूकता का कार्य किया जाएगा। इस दौरान पीआरओ पूरण मल, आरसीएचओं डॉ. निर्मल सिंह, डीपीएम प्रकाश गहलोत, विकास उपस्थित रहें।