कोरोना वायरस संक्रमण के चलते
चूरू, जिला कलक्टर संदेश नायक ने एक आदेश जारी कर कहा है कि जिले में एक अप्रैल के बाद प्रवेश करने वाले किसी व्यक्ति ने यदि अपने यहां आने की जानकारी प्रशासन को नहीं दी तो उस पर आपदा प्रबंधन एक्ट एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269, 270, 271 के साथ-साथ दण्ड संहिता की अन्य सुसंगत धाराओं के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी। जिला कलक्टर संदेश नायक ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण को महामारी घोषित करने पर जिले में 3 मई, 2020 तक लॉकडाउन घोषित किया गया है तथा सम्पूर्ण जिले में 1 अप्रैल, 2020 से धारा-144 सीआरपीसी के तहत विशिष्ट प्रतिबंध प्रभावी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सम्पूर्ण जिले में करवाये गये घर-घर सर्वे के बावजूद भी कतिपय व्यक्तियों, जो विदेश/ अन्य राज्य या राजस्थान के अन्य जिलों से यात्रा कर लौटे हैं के द्वारा अपनी जानकारी छिपाई जा रही है जिससे जिले में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति भी संभावित हो सकते हैं। कुछ लोगों द्वारा अपनी बीमारी के लक्षण होने, विदेशी/ अन्य राज्य/ अन्य जिलों में यात्रा की हिस्ट्री होने की जानकारी छिपाई जा रही है, जिससे उसके स्वयं की परिवार के सदस्यों एवं जिले के अन्य नागरिकों के कोरोना वायरस संक्रमित होकर बीमार/ मृत्यु होने की संभावना बढ़ गई है। ऎसे में सभी नागरिकों को आदेशित किया गया है कि वे ऎसे व्यक्ति जो चूरू जिले से बाहर के देशों/ राज्यों/ राजस्थान के अन्य जिलों से 01 अप्रैल, 2020 के बाद यात्रा कर लौटे हैं या आगे भी लगातार आते रहेंगे, की सूचना अपनी सम्पूर्ण जानकारी ग्राम पंचायत/ ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी/ उपखण्ड मजिस्ट्रेट के कंट्रोल रुम नम्बर पर देना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि ऎसा व्यक्ति जो जानकारी छिपाएगा, के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।