जिला कलेक्टर उमर दीन खान ने दिए आदेश
झुंझुनू, जिला कलेक्टर उमर दीन खान ने जिले में कोरोना वायसर की रोकथाम के तहत प्रभावी लॉक डाउन के कारण बंद हो चुकी गतिविधियों में से कुछ गतिविधियों को आज शुक्रवार से पुनः प्रारम्भ करने के आदेश दे दिए हैं। जिला कलक्टर ने कहा कि आमजन की सुविधा तथा कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जो अनुमत गतिविधियाेंं को प्रारम्भ करने की इजाजत दी गई है उसमें आमजन एडवायजरी का पूरा ध्यान रखें। आज शुक्रवार से जिले में अब रेस्टोरेंट/भोजनालय, मिठाई की दुकाने (केवल टेक अवे व होम डिलीवरी), ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों पर समस्त ढाबे, हार्डवेयर की दुकाने (प्लम्बिंग, करपेन्टरी, पेंट आदि), निर्माण सामग्री की दुकाने, ए.सी., कुलर, टीवी/इलेक्ट्रोनिक्स, विद्युत संबंधित दुकाने, इलेक्ट्रोनिक रिपेयरिंग दुकाने/सेवाऎ, वाहन विक्रय शोरूम की गतिविधियां निर्धारित शर्तो के साथ अनुमत की गई है। कोरोना के संक्रमण के तहत वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए छात्रों के लिए शैक्षिक किताबों की दुकानों को खोलने की अनुमति भी आज शुक्रवार को जारी कर दी गई है। जिला कलेक्टर ने कहा है कि स्कूल या दुकानदार विद्यार्थीगण को घर पर ही किताबे (अभ्यास पुस्तिकाएं) डिलीवर करने का प्रयास करेंगे, अगर ऎसा किया जाना संभव नहीं है तो केवल अभिभावक या वरिष्ठ परिवारजन ही पुस्तक क्रय करने के लिए दुकान पर आ सकेगा। दुकानदार अवयस्क को पुस्तकों का विक्रय नहीं करेगा। जिला कलक्टर ने बताया कि अभी जिले में कपडा व्यापार को अनुमति नहीं दी गई है सरकार के आदेश आने के बाद उन्हें अनुमत किया जाएगा।
एडवायजरी का रखें पूरा ध्यान – जिला कलक्टर उमर दीन खान ने कहा कि दुकान निर्धारित समय सीमा में ही खोलें, 6-6 फीट दुरी की पालना के संबंध में दुकान के सामने ग्राहक के खडे रहने के लिए गोले बनाये, मास्क, हैण्डवास, सनेटाईजर, ग्लब्स का उपयोग करें, दुकानदार बिना मास्क लगाये या फेस कवर नहीं करने वाले व्यक्ति को सामान नहीं दे तथा ऎसे व्यक्ति पर 500 रूपये का जुर्माना किया जाएगा। सावर्जनिक स्थान पर सामाजिक दूरी बनाकर नहीं रखने पर 100 रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दुकानदार भीड-भाड होने की स्थिति में तुरन्त नजदीकी थाने में सूचित करें, दुकाने प्रातः 7 से सायं 6 बजे तक ही खेली जावेगी। आदेशों की पालना नहीं करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।