जिले के थोक एवं खुदरा दवा विक्रेताओं के ऑफलाइन अनुज्ञापत्रों को ऑनलाइन करवाने की अंतिम तिथि 15 जनवरी से बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी गई है। निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन नहीं करवाने पर अनुज्ञापत्रों को निरस्त, निलम्बित करने की कार्यवाही की जाएगी। औषधि नियंत्रण अधिकारी नरोत्तम देव बारोठिया ने बताया कि इसके तहत औषधि अनुज्ञापत्र धारक, मालिक व फार्मासिस्ट, कम्पीटेंट के मोबाइल नम्बर आधार नम्बर से लिंक होने चाहिए ताकि फर्म मालिक की एसएसओ आईडी क्रियेट की जा सके। उन्होंने बताया कि आवश्यक दस्तावेज कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं तथा संबंंिधत को अपने आधार कार्ड, फार्मासिस्ट नवीनीकरण सर्टिफिकेट की प्रति साथ लानी होगी।