शैक्षिक सत्र 2018-19 में आरटीई की धारा 12(1)(ग) के तहत गैर-सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत विद्यार्थियों के भौतिक सत्यापन का कार्य चल रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिन गैर-सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत विद्यार्थियों का भौतिक सत्यापन नहीं हुआ है वे गैर-सरकारी विद्यालय अविलम्ब संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क कर अपना भौतिक सत्यापन संबंधित कार्य करवाना सुनिश्चित करे। विलम्ब की स्थिति में विद्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा।