जिला मजिस्टे्रट दिनेश कुमार यादव ने जिले में शांतिपूर्वक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 53 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतदान दिवस 7 दिसम्बर को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व (5 दिसम्बर 2018 की सायं 5 बजे से 7 दिसम्बर मतदान समाप्ति तक) एवं मतगणना दिवस 11 दिसम्बर को जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में सूखा दिवस घोषित किया है। सूखा दिवस अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिले के किसी होटल, भोजनालय, मदिरालय, दुकान में अथवा किसी अन्य लोक या प्राईवेट स्थान में कोई भी स्पिरिट युक्त किण्वित या मादक लीकर या वैसी ही प्रकृति का अन्य पदार्थ ना तो विक्रय किया जाएगा, ना दिया जाएगा और ना वितरित किया जाएगा।