उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना एवं अति पिछडा वर्ग योजना में
सीकर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की उप निदेशक प्रियंका पारीक ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृति योजनाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अति पिछडा वर्ग, अन्य पिछडा वर्ग, आर्थिक पिछडा वर्ग, विमुक्त घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय, मिरासी एवं मिश्ती समुदाय तथा मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना एवं अति पिछडा वर्ग योजना (सत्र 2016-17 से 2022-23 तक) में ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों में से कतिपय आवेदन पत्रों में आंशिक कमियों, आक्षेप, रैड फलेग में होने के कारण विभाग द्वारा आक्षेपित किया गया था, ऐसे आवेदन पत्रों में संबंधित विद्यार्थी, शिक्षण संस्थाओं द्वारा आक्षेप पूर्ति करने के लिए अन्तिम अवसर प्रदान किया गया गया है। विद्यार्थी के स्तर पर लम्बित आवेदन 31 जनवरी 2025 तथा शिक्षण संस्थन स्तर पर लम्बित आवेदन 10 फरवरी 2025 तक स्वीकृत अधिकारी को फारवर्ड करने की अन्तिम तिथी निर्धारित की गई।