सीकर शहर में तम्बाकू निषेध क्षेत्र घोषित गजट नोटिफिकेशन लागू
तम्बाकू निषेध सप्ताह के होंगे विभिन्न जनजागरूकता गतिविधियां
सीकर, चिकित्सा विभाग के राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिले में 31 मई तक तम्बाकू निषेध सप्ताह के तहत विभिन्न जनजागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर शुक्रवार को जिला कलेक्टेट सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। बेठक में तंबाकू निषेध सप्ताह के तहत आयोजित की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा की गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राकेश कुमार ने सभी विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वयक बनाकर लोगों को तंबाकू का सेवन नहीं करने और इसके सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों से अवगत कराने के निर्देश दिए। साथ ही सभी शिक्षण संस्थाओं में प्रार्थना सभा में बच्चों को तम्बाकू का सेवन नहीं करने और करने वालों को जागरूक करने की शपथ दिलाए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ निर्मल सिंह ने बताया कि सभी शिक्षण संस्थाओं के 100 गज के दायरें में तम्बाकू उत्पाद बेचना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। अतः हम सभी का यह नैतिक कर्तव्य है कि यदि कोई व्यक्ति स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान के आस पास बीडी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, जर्दा, तम्बाकू आदि उत्पाद बेचता है तो उसकी सूचना चिकित्सा विभाग की टीम को देवें, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। उन्होंने बताया कि पुलिस, शिक्षा व अन्य विभागों को भी चालान बुक विभाग की ओर से उपलब्ध करवाई गई, वे भी ऐसे लोगों का चालान काट कर दंडित करें।
अधिकारियों ने ली तम्बाकू का सेवन नहीं करने की शपथ
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश कुमार, डिप्टी सीएमएचओ डॉ अशोक महरिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र मूण्ड, सहित सभी अधिकारियों ने तंबाकू का सेवन नहीं करने की शपथ ली। बैठक में डिप्टी सीएमएचओ डॉ अशोक महरिया ने सप्ताह के तहत की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि गत वर्ष सीकर जिले में तम्बाकू निषेध दिवस 31 मई को प्रदेश में सबसे ज्यादा कार्रवाई की गई थी और जिला प्रदेशभर में पहले स्थान पर रहा था। इस बार भी 31 मई को सभी विभाग मिलकर काम करेंगे तो एक नया रिकार्ड बनेगा। बैठक में सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।
तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस
बैठक में नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा ने बताया कि सीकर में अब दो जगहों पर दूरी निर्धारित कर तम्बाकू निषेध क्षेत्र घोषित गजट नोटिफिकेशन लागू कर दिया गया है। इसके तहत सीकर शहर में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए व्यापारियों को वेंडर लाइसेंस लेना अनिवार्य है। लाइसेंस के बिना तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापनों का प्रतिषेध तथा व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का नियमन कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 6 ठ के तहत सीकर शहर के नवलगढ पुलिया सर्किल तिराहे से पिपराली रोड़ झुंझुनूं-जयपुर बाईपास चौराह तक और नवलगढ पुलिया सर्किल तिराहे से ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान तक के क्षेत्र को मुख्य सडक मार्ग के दोनों तरफ 100 गज की दूरी तक तम्बाकू उत्पाद की बेचना प्रतिबंधित किया गया है। बैठक में एक व्यापारी को वेंडर लाइसेंस भी जारी किया गया।
रैली निकालकर किया जागरूक
चिकित्सा विभाग की ओर से सप्ताह के तहत शुक्रवार को पिपराली स्थित एएनएमटीसी व जीएनएमटीसी के प्रशिक्षणार्थियों की रैली निकालकर आमजन को जागरूक किया। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजीव ढाका ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली छात्र-छात्राए तंबाकू छोडो, जीवन चूनों, तंबाकू जानलेवा है जैसे नारे लगाते हुए चल रहे थे। रैली गांव के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस एएनएमटीसी संस्थान पहुंची। यहां पर सभी प्रशिक्षणार्थियों को तंबाकू का सेवन नहीं करने की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर एएनएमटीसी व जीएनएमटीसी के प्रशिक्षणार्थी, शिक्षक, नर्सिंग अधिकारी रणजीत बुड़ानिया, एनटीसीपी के जिला समन्वयक डॉ संजय शर्मा, शिवसिंह शेखावत सहित कई कार्मिक व अधिकारी मौजूद थे।