सीकर, लोकसभा आम चुनाव 2024 को सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने के लिये भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मीडिया कार्मिकों को पैड न्यूज एवं विज्ञापन प्रमाणीकरण, आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की जानकारी दी गई। इस दौरान सहायक निदेशक जनसंपर्क विभाग सीकर एवं सदस्य सचिव एमसीएमसी समिति पूर्णमल, सहायक जनसंपर्क अधिकारी राकेश कुमार ढाका, हेमेंद्र कुमार ने इस दौरान पैड न्यूज एवं विज्ञापन अधिप्रमाणन की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया की प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर चलने वाले विज्ञापनों का प्री-सर्टिफिकेशन जरूरी होगा। उन्होंने बताया की सोशल मीडिया को भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शामिल किया गया है। चुनाव लड़ रहे प्रत्येक उम्मीदवार को आयोग द्वारा निर्धारित राशि तक खर्च करने अनुमत होंगे। प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित, प्रसारित विज्ञापनों की दर की गणना डीआईपीआर एवं डीएवीपी की दरों के अनुसार निर्धारण होगा। विज्ञापन प्राईम टाईम, नॉन प्राईम टाईम तथा समाचार पत्रों में रंगीन, श्वेत श्याम तथा पृष्ठों के अनुसार दर की गणना होगी। ई-पेपर में प्रकाशित विज्ञापनों का प्री-सर्टिफिकेशन जरूरी होगा।
पैड न्यूज का निर्धारण जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। पैड न्यूज का निर्धारण होने पर संबंधित उम्मीदवार को नोटिस दिया जायेगा, जिसका 48 घंटे में जवाब देना होगा। उम्मीदवार राज्य स्तरीय समिति में 48 घंटे में अपील भी कर सकता है। चुनाव के दौरान किसी भी पोस्टर, पैम्पलेट एवं प्रचार सामग्री पर प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम अंकित करना जरूरी होगा, अन्यथा धारा 127 के आरपी एक्ट 1951 का उल्लंघन मानते हुए संबंधित प्रकाशक व मुद्रक के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। कोई भी उम्मीदवार या राजनैतिक दल विज्ञापन प्री-सर्टिफिकेशन के लिये दो प्रतियों में समिति को आवेदन करेंगे। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को तीन दिवस पूर्व तथा अन्य को सात दिवस पूर्व आवेदन करना होगा।
इस दौरान सहायक नोडल अधिकारी प्रशिक्षण प्रकोष्ठ राकेश कुमार लाटा ने जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने में मीडिया की भूमिका के बारे में बताया। डीएलएमटी मांगीलाल शर्मा ने आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताया।
प्रशिक्षण में जिला मुख्यालय के प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडियाकर्मी उपस्थित रहे।