लोकपाल बी के शर्मा ने पंचायत समिति नवलगढ़ के गोठड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच श्रवण सिंह एवं ग्राम सेवक शिशुपाल सिंह के विरूद्घ धर्मपाल द्वारा दायर एक परिवाद पर कार्यवाही करते हुए टेण्डर प्रक्रिया में अपनाई गई अनेक अनियमितताओं के दोषी पाये जाने के कारण पंचायत समिति गोठड़ा द्वारा किये गये टेण्डर को रद्द करने के आदेश दिये है। शर्मा ने बताया कि शिकायतकर्ता धर्मपाल ने अतिरित जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद झुंझुनू को लिखित में शिकायत करने पर लोकपाल द्वारा शिकायत की जांच करने पर सामने आया कि सरपंच एवं ग्राम सेवक दोनों ने टेण्डर प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता न अपना कर गंभीर अनियमितता की है। शर्मा ने बताया कि प्रकरण में यह सामने आया है कि दोनों ने मिलकर निविदा सूचना को पोर्टल पर नहीं डालकर किसी अन्य यूबीएन नम्बर का उल्लेख कर निविदा प्रक्रिया सम्पन्न करवा दी। निविदा प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होने के कारण उसे तुरन्त प्रभाव से निरस्त करने की अनुशंषा की गई है। उत प्रकरण में पद का दुरूप्रयोग करने पर ग्राम सेवक के विरूद्घ अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा मनरेगा के प्रावधानों का उल्लघन पाए जाने पर सरपंच को आर्थिक दण्ड देने का आदेश दिया गया है।