महात्मा गांधी नरेगा योजना में कार्य करने वाले श्रमिकों का समय राज्य सरकार के निर्देशानुसार 10 जुलाई से प्रात: 9 बजे से सांय 5 बजे तक (विश्रामकाल 1 घण्टे सहित) निर्धारित किया गया है। यदि कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य का माप कराकर मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने के उपरान्त समूह मुखिया के हस्ताक्षर से कार्य छोड़ सकता है। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण जॉब कार्डधारी परिवार एक वित्तीय वर्ष में (01 अपै्रल से 31 मार्च) में 100 दिवस के रोजगार की मांग प्रपत्र 6 में भरकर कर सकता है व 15 दिन में रोजगार पा सकता है। 15 दिवस में रोजगार नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ते की मांग कर सकता है।