समसुदीन पुत्र नजीर निवासी मुकन्दगढ़ व उसके परिजनों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया की उसकी मुकन्दगढ़ कस्बे में रिहायसी गुवाड़ी में नगरपालिका मुकन्दगढ़ की सम्पति संख्या 252 पर उसका आवासीय मकान दर्ज है वह अपने परिवार के साथ इस मकान में आबाद है। समसुदीन ने बताया के 30 दिसम्बर 2017 को सुबह सदाम पुत्र पीरू, शानू पुत्र खुशी मोहम्मद, अजीज पुत्र खुशी मोहम्मद, आदिल पुत्र रहमान, जावेद पुत्र पीरू, मदीना पत्नी पीरू, जुलेखा पत्नी इकबाल, सलमा पत्नी शानु, कुलसुम पत्नी मुबारिक, रहीशा पत्नी रहमान जाति काजी निवासी घोड़ीवारा कलां सहित अन्य 8 -10 व्यक्तियों ने एकराय होकर मेरे रिहायशी भूखण्ड पर जबरन कब्जा करने के लिए गुण्डागर्दी की तथा मेरे घरेलू सामान को बाहर फेंक दिया। जब मैंने इनको रोकना चाहा तो पीरू ने कहा की हमने तुम्हारे मकान को खरीद लिया है साथ ही पीरू ने एक फर्जी स्टाम्प दिखाया जो की फर्जी तरीके से इकरारनामा तैयार किया गया है। पीडि़त ने इस घटना की रिर्पोट प्रस्तुत करने पर पुलिस ने उक्त अभियुक्तगण से साज कर उल्टा प्रार्थी को धारा 151 में पाबन्द कर दिया। जिस पर प्रार्थी समसुदीन ने 16 जनवरी को न्यायिक मजिस्टे्रट के समझ इस्तागासा धारा 156 के तहत पेश किया जिस पर पुलिस थाना मुकन्दगढ़ ने अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिर्पोट पर 7 फरवरी 2018 को दर्ज कर ली। परन्तु पुलिस थाना मुकन्दगढ़ मिलीभगत के चलते अभियुक्तगण के खिलाफ कोई कारवाई नहीं कर रही है। साथ ही ज्ञापन में बताया कि अभियुक्तगण आये दिन मारने की धमकी दे रहे है तथा कह रहे है कि पुलिस थाना मुकन्दगढ़ में हमारी साठ-गाठ है हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी तुम को जो करना है कर लो। ज्ञापन में बताया कि मुकन्दगढ़ थाने की जांच अन्य किसी सक्षम अधिकारी से निष्पक्ष करवाई जाये तथा उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध सख्त से सख्त कारवाई कर हमें न्याय दिलाया जायें।