साल 2014 में चूरू जिले के हमीरवास थानांतर्गत गांव जैतपुरा में 15 साल की नाबालिग बालिका से हुए दुष्कर्म मामले में पोक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी विकास को पोक्सो कोर्ट ने अपहरण और दुष्कर्म का दोषी मानते हुए सात साल की सजा और पांच हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। लोक अभियोजक गोपाल शर्मा ने बताया कि साल 2014 में आरोपी विकास ने अपने घर बुलाकर नाबालिग बालिका से दुष्कर्म किया और दुष्कर्म की वारदात के दो दिन बाद बालिका को गांव से अगवा कर लिया। पीडि़ता के पिता की रिपोर्ट पर हमीरवास थाना पुलिस ने आईपीसी व पोक्सो में मामला दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने पक्षकारों के ब्यान और गवाहों के आधार पर आरोपी को सात साल कैद की सजा सुनाई। सरकार की तरफ से पैरवी लोक अभियोजक गोपाल शर्मा ने की।