राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत
चूरू, जिला कलक्टर संदेश नायक ने नर्सिंग एवं फार्मेसी कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि वे अपने संस्थानों को अविलम्ब चालू कर जिले में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करें। जिला कलक्टर ने कहा है कि राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत आवश्यक सेवाओं के तहत इन कॉलेजों पर प्रतिबंध के आदेश लागू नहीं होते हैं।