दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने पर की जायेगी दण्डात्मक कार्यवाही
चूरू, कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए क्वारेंटाइन सेन्टर में रखे गए व्यक्तियों को अब प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक हर 2 घंटे में सेल्फी राजकोविडइन्फो एप (RajCovidinfo App) पर अपलोड करनी होगी एवं ई-मेल rajcovid19info@rajasthan.gov.in पर सूचित करना होगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। जिला कलक्टर संदेश नायक ने बताया कि इस अधिसूचना के अनुसार यदि कोई नागरिक चिकित्सा जांच में कोविड-19 से संक्रमित पाया जाता है या उसमें इसके लक्षण दिखाई देते है तो ऎसा व्यक्ति चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार 14 दिन तक क्वारेंटाइन सेन्टर पर रहेगा और इस संबंध में भारत सरकार, राज्य सरकार, जिला एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी समस्त दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेगा। अधिसूचना के अनुसार यदि किसी के पास एप एवं ई-मेल की सुविधा नहीं है तो ऎसे व्यक्ति की लोकेशन टेलीकाम कम्पनी की सहायता से ट्रेस की जायेगी। इसके लिए क्वारेंटाइन व्यक्ति को पुलिस एवं चिकित्सा विभाग के प्रतिनिधि को मोबाईल नम्बर उपलब्ध कराने अनिवार्य होंगे। यदि कोविड-19 संक्रमित या इसके लक्षणों वाला व्यक्ति दिशा-निर्देशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।