झुंझुनूताजा खबरशिक्षा

निजी विद्यालयो ने ली प्रावधानों से अधिक फीस तो मान्यता होगी समाप्त

 राज्य सरकार द्वारा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2017 दिनांक 01.0716 तथा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) नियम 2017 दिनांक 14.2.17 लागू किया गया है। स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) जयपुर एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के आदेशों के तहत संचालित समस्त निजी विद्यालयों को आदेश दिये गये हैं कि उनके द्वारा ली जा रही फीस का निर्धारण उक्त अधिनियम व नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में ही किया जाये।
जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि जिले समस्त निजी विद्यालय उक्त अधिनयम एवं नियम की पालना में फीस निर्धारण की कार्यवाही सुनिश्चित कर माता-पिता, अध्यापक संगम का गठन कर नियमानुसार फीस का निर्धारण 28 अप्रेल 18 तक करें तथा की गई कार्यवाही की सूचना जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को करते हुए संबंधित विवरण पाॅर्टल पर भी अपलोड करें।
उन्होंने बताया कि निजी क्षेत्रा के विद्यालयों द्वारा विभागीय आदेशों की पालना नहीं करने पर राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 नियम1993के नियमन के अन्तर्गत तत्काल मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button