
चूरू, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सुराणा ने जनहित एवं जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सुजानगढ़ से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार तथा 03 मार्च, 2025 को आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में प्रस्ताव का अनुमोदन किये जाने पर मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 8 (1) एवं 8 (2) से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी कर सालासर में नो व्हीकल एन्ट्री, नो पार्किंग जोन व नो वेण्डर जोन घोषित किए हैं।
जारी आदेशानुसार विवेकानंद मूर्ति के पास, जाजोदिया धर्मशाला की तरफ से मंदिर आने वाली रोड पर महावीर भोजनालय वाली गली में एंगल/ गाटर लगाई जाएगी। यह क्षेत्र नो व्हीकल एन्ट्री, नो पार्किंग जोन व नो वेण्डर जोन रहेगा। इसी प्रकार एसबीआई एटीएम से बम्बई धर्मशाला व बीजीएच होटल से राजकीय सीनियर सैकण्डरी स्कूल तक कोई ठेले व वाहन, मोटरसाइकिल आदि खड़े नहीं रहेंगे। यह क्षेत्र नो पार्किंग जोन व नो वेण्डर जोन रहेगा। बड़ गट्टा व पुजारी चौक में सरकारी वाहनों की पार्किंग रहेगी। अन्य वाहन, ठेले व मोटरसाइकिल खड़े नहीं रहेंगे। इसी क्रम में विवेकानंद मूर्ति से जाजोदिया भवन की गली व मंदिर गेट नंबर 02 तक के क्षेत्र में स्थित दुकानदार अपनी दुकान में सामान सवेरे 8 बजे से पहले व रात्रि 9 बजे के बाद ले जाएंगे।