निर्धारित टाइम फ्रेम में करना होगा विद्यालय प्रोफ़ाइल अपडेशन
झुंझुनू, राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग के प्रयासों से शिक्षा विभाग के राजकीय और निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को अलग-अलग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन करवा दिया गया है। प्रभारी एडीईओ आरटीई कमलेश तेतरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों ही तरह के विद्यालयों की सभी प्रकार की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करवानी होती है। निजी विद्यालयों के लिए भी पीएसपी पोर्टल है जिस पर निजी विद्यालय प्रोफाइल अपलोड व अपडेशन करके अपनी समस्त प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक आरटीई के तहत विद्यालय की शुरुआती कक्षा की कुल सीट के 25{44d7e8a5cbfd7fbf50b2f42071b88e8c5c0364c8b0c9ec50d635256cec1b7b56} प्रवेश लॉटरी के माध्यम से किये जाते है। इन विद्यार्थियों की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों को किया जाता है लेकिन विद्यालयों द्वारा पीएसपी पोर्टल पर विभाग द्वारा जारी टाइम प्रेम में अपडेशन नहीं करने के कारण समय पर पुनर्भरण राशि भुगतान करने में समस्या आती है। इसी क्रम में गुरुवार को एक आदेश जारी कर निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर सौरभ स्वामी ने सभी प्राथमिक,उच्चप्राथमिक, माध्यमिक,उच्च माध्यमिक गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को पाबंद किया है कि वे विभाग द्वारा जारी टाइम फ्रेम में अपने विद्यालय से संबंधित सभी सूचनाएं अपडेट करें तथा टीसी व अंकतालिका पीएसपी पोर्टल के माध्यम से ही जारी करें। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के पीएसपी अनुभाग द्वारा समय-समय पर पीएसपी पोर्टल पर उपलब्ध सूचनाओं की समीक्षा की जाती है। समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि समय-समय पर निर्देश दिए जाने के पश्चात भी अनेक निजी विद्यालय ऑफलाइन टीसी जारी कर रहे हैं तथा पीसीपी पोर्टल पर अपने विद्यालय की प्रोफाइल को विभाग द्वारा जारी टाइमफ्रेम के अनुसार अपडेट नहीं कर रहे हैं। निदेशक महोदय ने इस स्थिति को बहुत गंभीरता से लिया है तथा आदेश जारी कर निर्देशित किया है कि ऑफलाइन टीसी व अंकतालिका किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं होंगी तथा कोई भी राजकीय या निजी मान्यता प्राप्त विद्यालय ऑफलाइन टीसी के आधार पर प्रवेश नहीं दे सकेगा। अगर कोई भी गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय ऑफलाइन टीसी जारी करता है या ऑफलाइन टीसी के आधार पर कोई भी विद्यालय किसी विद्यार्थी को प्रवेश देता है तो उसके खिलाफ गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1986 नियम 1993 (संशोधित) व नियम 2011 के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम दत्त जाट,डीईओ सेकंडरी अमरसिंह पचार व डीईओ एलिमेंट्री पितराम सिंह काला ने अपने अधीनस्थ सभी विद्यालयों को उक्त आदेश की अक्षरशः पालना के लिए पाबन्द करते हुए सभी सीबीईओ को आदेश की पालना करवाने के लिए निर्देशित किया है।