झुंझुनू, गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि के अन्तर्गत दूसरे चरण में गौशाला / कांजी हाऊस / नंदीशाला में संधारित गौवंश के भरण-पोषण हेतु दी जाने वाली सहायता राशि के लिये पशुपालन विभाग द्वारा जिले की पात्र गोशालाओं से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. रामेश्वर सिंह ने बताया कि गोशालाओं द्वारा स्वंय की एस एस ओं आई डी के द्वारा विभागीय साफ्टवेयर के माध्यम से आनॅलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मार्च है। जिला गोशाला प्रभारी डॉ. अशोक ढ़ाका ने बताया की एक साल से लगातार संचालित पंजीकृत गोशालाएं जिनमें 100 टैगशुदा गौवंश संधारित हैं तथा गत लगातार दो भौतिक सत्यापन में 50 टैगशुदा गौवंश का संधारण किया गया हो उनको पात्रता की श्रेणी में शामिल किये जाने का प्रावधान है। पात्र गोशालाओं को वर्ष में 9 महिने की गोशाला सहायता राशि गोपालन विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। 3 वर्ष से बड़े गौवंश के लिए 40 रू.व 3 वर्ष से छोटे गौवंश के लिए 20 रू. प्रतिदिन के हिसाब से सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है।