चूरू, गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम-2016 संशोधित नियम-2021 अन्तर्गत वित्त वर्ष 2023-24 के द्वितीय चरण माह नवम्बर, दिसम्बर 2023 व जनवरी, फरवरी मार्च 2024 में गौशालाओं को देय सहायता हेतु ऑनलाईन आवेदन15 मार्च से 08 अप्रेल 2024 तक गोपालन वेब पोर्टल पर आवश्यक रूप से अपलोड किये जाने हैं। गोपालन नोडल अधिकारी डॉ निरंजन लाल चिरानिया ने बताया कि गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि संशोधित नियम-2021 अन्तर्गत पात्रता हेतु गौशाला का पंजीयन 31 अक्टूबर, 2022 या इससे पूर्व होना आवश्यक है। गौशाला में न्यूनतम 100 टैगशुदा गौवंश संधारित होना एवं एक वर्ष का निरन्तर संचालन आवश्यक है। पात्रता पूर्ण करने वाली गौशालाओं को अपना ऑनलाईन आवेदन गोपालन विभाग के ऑनलाईन वेब पार्टल पर 15 मार्च से 08 अप्रैल, 2024 तक आवश्यक रूप से अपलोड करना होगा। निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन आवेदन अपलोड नहीं करने वाली गौशालाओं की पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा। गौशाला सहायता आवेदन निर्धारित तिथि 08 अप्रैल, 2024 पश्चात् पोर्टल पर अपलोड नही होंगे एवं ऑफलाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
उन्होंने बताया कि जिन गौशालाओं द्वारा अपनी भूमि सम्बन्धी दस्तावेज एवं एसएसओ आईडी व सम्पूर्ण बैंक दस्तावेज गोपालन वेब पोर्टल पर अपडेट नहीं करवाई गई है, उन गौशाला पदाधिकारियों को आवेदन से पूर्व अपने बैंक पासबुक के प्रथम पेज की पठनीय कॉपी जो बैंक द्वारा प्रमाणित हो अथवा दो गौशाला पदाधिकारियों द्वारा मोहर सहित हस्ताक्षर किये गये कैन्सिल चैक की प्रति, निदेशालय द्वारा जारी प्रारूप में गौशाला के भूमि दस्तावेज गौशाला प्रबन्धन समितियां ऑनलाईन आवेदन करने से पहले आवश्यक रूप से गोपालन वेब पोर्टल पर पशुपालन विभाग, चूरू के सहयोग से अपडेट/अपलोड करवाना सुनिश्चित कराकर ही आवेदन करना होगा।