अनुभव की शर्त हटाई, अब पंजीकृत संस्था ही होगी पात्र
सीकर, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग डॉ.अशोक कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई बजट घोषणानुसार प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर 1.57 करोड़ रूपये की राशि के मॉडल के आधार पर नंदीशालाओं की स्थापना कर आवास एवं निराश्रित गौवंश के संरक्षण के लिए बजट की घोषणा की गई थी। उन्होंने बताया कि 13 जनवरी से पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला के लिए संस्था, गौशालाएं निविदा फार्म डाउनलोड कर सकती है। ऑफलाईन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम 02 फरवरी 2023 को सायं 4 बजे तक निर्धारित की गयी है। निविदा फार्म http://sppp.rajasthan.gov.in से अपलोड किया जा सकता है। संयुक्त निदेशक ने बताया कि पंचायत समिति नंदीशाला जन सहभागिता योजनान्तर्गत नंदीशालाओं की स्थापना एवं संचालन के लिए अब पंजीकृत संस्थाएं इसके लिए पात्र मानी जाएगी। राजस्थान सेवा नियम, 2013 के अन्तर्गत 2 प्रतिशत बिड सिक्यूरिटी एवं 2.5 प्रतिशत कार्य निष्पादन प्रतिभूति के स्थान पर बिड सिक्यूरिटी घोषणा पत्र एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा पत्र निर्धारित संलग्न प्रपत्रों ए एवं बी में लिया जा सकेगा।
उन्होंने बताया कि संस्था, ट्रस्ट को अंतिम 10 प्रतिशत राज्यांश राशि की तृतीय किस्त (मार्जिन मनी) का भुगतान कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से नंदीशाला के सफल संचालन के एक वर्ष बाद करने की शर्त को संशोधित करते हुए अंतिम किश्त के रूप में 10 प्रतिशत राशि की अनुशंषा नंदीशाला के कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त जिला गोपालन समिति की अनुशंषा पर जारी होगा। नंदीशाला संचालन एवं निर्माण कार्य करने वाली संस्थाओं की पात्रता में संस्था व ट्रस्ट के स्वयं के स्वामित्व की लीज तथा आवंटन की 10 बीघा अर्थात 16 हजार वर्गमीटर भूमि पर्याप्त मानी गई है। उन्होंने बताया कि नंदीशाला संचालन एवं निर्माण कार्य करने वाली संस्थाओं की पात्रता में संस्था,ट्रस्ट के 3 वर्ष के पंजीकरण व 3 वर्ष के गौशाला संचालन के अनुभव की पात्रता की शर्त को विलोपित करते हुए चयनित संस्था, ट्रस्ट मात्र पंजीकृत होने की शर्त ही रखी गयी है। प्राप्त आवेदनों का चयन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।