सीकर, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत ऐसे व्यक्तियों के लाईसेंसशुदा शस्त्र जमा किये जाने है, जो लाईसेंसधारी जमानत पर छूटे हुए हो तथा जिनकी पृष्ठभूमि आपराधिक रही हो, जो किसी निर्वाचन के दौरान दंगा-फसाद में सम्मिलित रहे हो तथा निर्वाचन के दौरान किसी प्रकार की अशान्ति उत्पन्न करने का खतरा,सम्भावना हो।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सीकर राकेश कुमार ने बताया कि इसके अलावा जिला सीकर में निवासरत शस्त्र अनुज्ञाधारियों (स्पोट्र्स एवं संस्थागत श्रेणी को छोड़कर) से कहा है कि ऐसे अनुज्ञाधारक जिनकों आत्मरक्षा या अन्य उचित कारण के लिए विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान शस्त्र जमा करवाने मे छूट लेनी हो तो वह कारण सहित संबंधित कार्यालय पुलिस अधीक्षक सीकर मे आवेदन कर सकते है। उन्होंने बताया कि आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथी 30 सितम्बर 2023 होगी। समस्त अनुज्ञाधारकों के शस्त्र जमा करने के संबंध मे स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निर्णय लिया जायेगा।