गर्मी के मौसम में
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक ने एक आदेश जारी कर जिले में पशु क्रूरता रोकथाम, पशु स्वास्थ्य संरक्षण एवं पशु रोगों के प्रसार को रोकने एवं पशुओं के प्रति मानवीय दृष्टिकोण व दया भावना एवं जागरुकता के मध्यनजर भारवाहक ऊँट, घोड़ा, खच्चर, पोनी, बैल, पाडा व गधे को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच भारवाहन हेतु उपयोग में नहीं लिया जा सकेगा। जिला कलक्टर ने कहा है कि जिले में अत्यधिक गर्मी/ उच्च तापमान में पशुओं को काम में लेने के कारण उनके बीमार होने एवं तापघात की संभावना बहुत बढ़ जाती हैं जो कि पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है। आदेशानुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा भारवाहक पशु प्रजातियों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच भारवाहन हेतु उपयोग में लिया जाना पाये जाने पर उसके विरूद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।