संयुक्त निदेशक मनोज कुमार गरवा ने बताया
चूरू, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के संयुक्त निदेशक मनोज कुमार गरवा ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वार्षिक सत्यापन की सेवा का शुल्क ई-मित्र केन्द्र पर 50 रूपये है जबकि ई मित्र प्लस मशीन पर यह निःशुल्क करवाया जा सकता हैं गरवा ने बताया कि यदि ई-मित्र कियोस्क धारक द्वारा निर्धारित राशि से अधिक शुल्क लिया जाता है तो 181 हेल्प लाईन पर शिकायत कर सकते हैं। पेंशन धारक स्वयं भी ग्राम पंचायत मुख्यालय स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्रों एवं शहरी क्षेत्र में नजदीकी सरकारी कार्यालयों में स्थापित ई-मित्र प्लस मशीनों पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन की वार्षिक सत्यापन की सेवा ले सकते हैं। ई-मित्र प्लस मशीन पर यह सेवा निःशुल्क है। किसी भी ई-मित्र कियोस्क धारक द्वारा राज्य सरकार से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि ली जाती है तो प्रथम बार ओवरचाजिर्ंग पर कियोस्क को 7-15 दिन के लिए निलंबित अथवा 5000 रुपए की शास्ति अथवा दोनों प्रकार की शास्ति आरोपित की जा सकती है। द्वितीय बार ओवरचाजिर्ंग पर कियोस्क को 15-30 दिन के लिए निलंबित अथवा 10000 रुपए की शास्ति अथवा दोनों प्रकार की शास्ति आरोपित की जा सकती है। तृतीय बार ओवरचाजिर्ंग पर कियोस्क को स्थायी रूप से बन्द कर जनआधार आईडी ब्लेक लिस्ट करते हुये 50000 रुपए तक की शास्ति आरोपित की जा सकती है।