झुंझुनू, विधानसभा आम चुनाव के दौरान मतदान केन्द्रों पर मतदान से पूर्व अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु जो निर्वाचक मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उनके द्वारा अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा निर्धारित 12 प्रकार के अन्य वैकल्पिक दस्तावेज में से कोई एक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके तहत पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स और पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य व केन्द्र सरकार के अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं। बैंकाें-डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किये गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो मतदाता पर्ची, सांसदों, विधान परिषद सदस्यों, विधायकों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र व आधार कार्ड भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं।