चुरूताजा खबर

सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ उठाने के लिए भौतिक सत्यापन जरूरी

चूरू, जिले के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों को पेंशन का लाभ निर्बाध रूप से जारी रखे जाने के लिए वार्षिक भौतिक सत्यापन करावाने के लिए कहा गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अरविंद ओला ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा वृद्धजनों, परित्यक्ता, तलाकशुदा एवं विधवा महिलाओं की रोजमर्रा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने हेतु ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा के अनुसार 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनरों, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, एकल नारी को पूर्व में 750 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत प्रतिमाह प्रदान किए जाते थे। अब इसे बढ़ाकर 1000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। इसी क्रम में 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं एकल नारी को पूर्व में 1000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत प्रतिमाह प्रदान किए जाते थे। इस पेंशन राशि को वर्तमान में 1500 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा बढ़ाई गई यह राशि माह मई 2023 से प्रभावी होगी जिसका भुगतान लाभार्थियों को माह जून 2023 में प्राप्त होगा। साथ ही 75 वर्ष से अधिक आयु के इन पेंशनरों की पेंशन राशि में प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत का इजाफा भी किया जाएगा। इससे लगभग चार वर्षों में यह पेंशन राशि लगभग दोगुना हो जाएगी। उन्होंने बताया कि चूरू जिले में वर्तमान समय में कुल 2 लाख 75 हजार 499 पेंशनरों में से 2 लाख 55 हजार 236 पेंशनरों के द्वारा ही वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया गया है। इस कारण भौतिक सत्यापन से लंबित कुल 20263 पेंशनर्स वार्षिक भौतिक सत्यापन न करवाने की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने से वंचित रह सकते हैं। ओला ने बताया कि भौतिक सत्यापन से वंचित पेंशनर भौतिक सत्यापन ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केन्द्र एवं ई-मित्र प्लस इत्यादि केन्द्रों पर अंगुली की छाप से बायोमैट्रिक करवा सकते हैं। जिन पेंशनरों की अंगुली छाप से बायोमैट्रिक नहीं होता है वे आइरिस स्कैन के माध्यम से भी भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। इन माध्यमों से भी यदि पेंशनरों का भौतिक सत्यापन नहीं होता है तो वे स्वयं क्षेत्रीय भौतिक सत्यापन अधिकारी (विकास अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी) के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने आधार, जन आधार अपलोड करवाकर ऑनलाईन माध्यम से वार्षिक सत्यापन करवा सकते हैं।

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