क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में करवाना होगा पंजीकरण
चूरू, जिले में संचालित निजी रोग जांच प्रयोगशाला का स्थाई पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य होगा। स्थाई पंजीकरण के अभाव में चलने वाली निजी रोग जांच प्रयोगशाला पर चिकित्सा विभाग की ओर जांच कर कार्रवाई की जायेगी। सीएमएचओ डाॅ. मनोज शर्मा ने बताया कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत जिले में संचालित होने वाली सभी निजीरोग जांच प्रयोगशाला संचालकों को स्थाई पंजीकरण करवाया जाना अनिवार्य किया गया है। ऐसे संचालक जो बिना स्थाई पंजीकरण के निजी रोग जांच प्रयोगशाला संचालक कर रहे है, उन पर कार्रवाई की जायेगी।
उन्होंने बताया कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत भारत सरकार के राजपत्र में जारी निर्देशानुसार बेसिक, मीडियम व एडवांस तीन कैटेगेरी की प्रयोगशाला बताई गई है। स्थाई पंजीकरण करवाने वाले निजी रोग जांच प्रयोगशाला संचालकों को जांच प्रयोगशाला में सभी जांचों की रेट लिस्ट का बोर्ड प्रदर्शित करना होगा तथा कौन-कौन सी जांच प्रयोगशाला में उपलब्ध है, इसकी भी जानकारी प्रदर्शित की जानी होगी। इसके अलावा बायो मेडिकल वेस्ट का निष्पादन नियमानुसार किया जाना आवश्यक है। प्रयोगशाला पर कार्यरत जांचकर्ता का भी सभी निर्धारित योग्यता पूरी करना आवश्यक है।