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अभ्यर्थियों अथवा उनकी ओर से राजनेताओं द्वारा स्थानीय निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों के वाहनों के प्रयोग पर निषेध

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने बताया

सीकर, जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. अमित यादव ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के उप चुनाव माह नवम्बर – 2022 की घोषणा कर दी गई है। स्थानीय, निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि के वाहनों का चुनाव प्रचार से संबंधित कार्यो के प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग में लेना राजकीय तन्त्रा का दुरूपयोग माना जायेगा, क्योंकि ये संस्थाएं किसी न किसी रूप में सरकार द्वारा नियंत्रित, पोषित होती है। मतदाताओं का ऐसे वाहनों में मतदान केन्द्र तक प्रवहण भी एक निर्वाचन अपराध एवं भ्रष्ट आचरण है। इसलिए निर्वाचनों के प्रयोजनां के लिए राजकीय वाहनो का दुरूपयोग रोका जाना है। उन्होंने मुख्य कार्यकारी जिला परिषद को निर्देशित किया है कि जिले में कार्यरत पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित समस्त अधिकारियों को तुरन्त अलघंनीय निर्देश जारी करें कि निर्वाचनों के परिणामों की घोषणा होने तक इन संस्थाओं के वाहनो का निर्वाचन के कार्यो के लिए अभ्यार्थियों और उनके लिये कार्य कर रहें पदाधिकारीयों, अन्य व्यक्तियों द्वारा किसी भी रूप में प्रयोग लेना निषिद्ध करें ।

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